हिमाचल सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे का विधवा, अनाथ उपकर लगाया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है।

राज्य कराधान और आबकारी विभाग के सचिव ने कल देर रात इस बारे में अधिसूचना जारी की। यह उपकर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 6-ए के तहत लगाया गया है।

यह शुल्क 11 अगस्त, 2026 की मध्यरात्रि से लागू हुआ।

24 मार्च, 2026 को, हिमाचल विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था, जिसमें पहली बिक्री के बिंदु पर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की बिक्री पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का उपकर प्रदान किया गया था। इस विधेयक के कारण हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया।

विधानसभा में बहस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि उपकर से प्राप्त पूरी राशि सीधे अनाथ और विधवा कल्याण कोष में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है और यह पहल उस दिशा में एक कदम है।

भाजपा की कड़ी आपत्तियों के बीच विधेयक पारित किया गया था, जिसने इस कदम को जनविरोधी बताया और तर्क दिया कि इससे परिवहन की लागत बढ़ेगी और परिणामस्वरूप, माल की कीमतें बढ़ जाएंगी।

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