2022 चाकू हत्याकांड: मोहाली कोर्ट ने बांधमाजरा युवक को उम्रउम्र, जुर्माना लगाया

मोहाली की एक अदालत ने आदर्श कॉलोनी निवासी लाल रतन की 2022 की हत्या के मामले में बांधमाजरा निवासी रवि शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना लगाया है, जिनकी चाकू मारकर मौत हो गई थी।

बलोंगी पुलिस ने जनवरी 2022 में ऑटो चालक की चाकू घोंपने के मामले में बधमाजरा निवासी जसप्रीत सिंह, रवि शर्मा और सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया था।

मृतक के भाई संजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 24 जनवरी, 2022 को रात करीब 9.30 बजे हुई। लाल रतन और अनिल सब्जी मंडी में एक ऑटो-रिक्शा में बैठे थे, जब उनके बीच पहले के विवाद को लेकर बहस हुई थी। कुछ घंटों बाद, लाल रतन को एक अज्ञात हमलावर ने कथित तौर पर पीछे से चाकू मार दिया।

प्राथमिक उपचार के बाद लाल रतन को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

अपनी शिकायत में संजय कुमार को संदेह था कि अनिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी है।

जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ में वे रवि शर्मा तक पहुंचे। उन्हें 6 मार्च, 2022 को गिरफ्तार किया गया और अगले दिन अदालत में पेश किया गया। उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, इस दौरान उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया था।

पुलिस ने बाद में हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार के साथ-साथ रवि शर्मा द्वारा अपराध के समय पहने हुए कपड़े भी बरामद किए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *