2016 में लखनऊ की इमारत को गिराने का आदेश, 2 महीने के भीतर रद्द

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात एक बयान में कहा कि तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी, को अनधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में ढहाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो महीने से भी कम समय बाद इस आदेश को रद्द कर दिया गया।

अलीगंज योजना इलाके के सेक्टर डी में स्थित यह इमारत मूल रूप से 11 जुलाई, 1980 को विजय कुमार को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किराया-खरीद योजना के तहत आवंटित की गई थी।

4 नवंबर, 1980 को समझौते के निष्पादन के बाद, संपत्ति का कब्जा आवंटी को सौंप दिया गया था।

2005 में, संपत्ति को विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम पर एक बिक्री विलेख के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। इसके बाद उन्होंने 19 जनवरी 2013 को वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को संपत्ति बेच दी।

7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र और सुरेंद्र के पक्ष में म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

लगभग 1,992 वर्ग फुट में फैली इस इमारत को स्व-प्रमाणन भवन योजना योजना के तहत 20 अगस्त, 2014 को आवासीय उपयोग भवन योजना के लिए मंजूरी मिली।

हालांकि, बाद में परिसर में अनधिकृत निर्माण पाया गया। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद 10 मई 2016 को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ का आदेश जारी किया गया था।

बयान में कहा गया है कि विध्वंस का आदेश जारी होने के दो महीने बाद पांच जुलाई 2016 को इसे रद्द कर दिया गया, जिससे उन परिस्थितियों पर सवाल उठ गए जिनके तहत फैसला पलट दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आग लगने से छात्रों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए।

ज्यादातर पीड़ित उत्तरी लखनऊ के अलीगंज में उषा मेहता मार्ग पर स्थित इमारत की दूसरी मंजिल पर फंस गए थे, जहां छात्र एक एनीमेशन सेंटर में कक्षाओं में भाग ले रहे थे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई लोग इमारत से बाहर कूद गए, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। संरचना में एक पालतू क्लिनिक भी था।

दोपहर करीब 3 बजे आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियों को तैनात किया गया था।

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