15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट 5 साल या 18 साल की उम्र तक वैध होगा

विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किए गए पासपोर्ट अब पांच साल या 18 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, वैध होंगे।

गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करता है।

संशोधित नियम 12 (1ए) के तहत, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया मानक 36 पेज का पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल तक या बच्चा 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

15 सितंबर की अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित नियम 8 में भी संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट आवेदन की प्रत्येक श्रेणी पर लागू शुल्क नियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं।

पासपोर्ट नियम, 1980 को मूल रूप से 11 दिसंबर, 1980 को जीएसआर 691 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। उन्हें अंतिम बार 20 जून, 2026 को जीएसआर 156(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया था।

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