हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पद (राज्य समूह-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
संशोधन मुख्य रूप से सेवा नियमों में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी के 22 नए सृजित पदों को शामिल करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में रेडियोलॉजी पेशेवरों की उभरती भूमिका के अनुरूप रेडियोलॉजी अधिकारी के लिए मौजूदा रेडियोग्राफर पदों के नामकरण को अद्यतन करने का प्रावधान करता है।
10 जून, 2020 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ रेडियोग्राफर के 22 पदों के सृजन के बाद संशोधन की आवश्यकता हो गई है।
इन पदों को विभाग में कार्यरत पात्र रेडियोग्राफरों से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है।
संशोधित नियमों के तहत, 22 पदों की स्वीकृत संख्या के साथ सेवा नियमों में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी की एक नई श्रेणी शुरू की गई है।
इस पद पर एफपीएल-6, सेल-1 (35,400-1,12,400 रुपये) का वेतनमान होगा और यह मुख्य रूप से निर्धारित योग्यता और न्यूनतम पांच साल की नियमित सेवा वाले रेडियोलॉजी अधिकारियों से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन किसी भी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल ने नियुक्तियों, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक परिशिष्टों सहित पूरे सेवा नियमों में रेडियोग्राफर के स्थान पर रेडियोलॉजी अधिकारी के स्थान पर संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा, संशोधित नियमों में नियुक्तियों में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट, पात्रता की शर्तें और नागरिकता आवश्यकताओं से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल हैं, जो सभी मौजूदा सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हैं।