चंडीगढ़ में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बापू धाम पुलिस चौकी के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार और सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) भगत सिंह को कथित रिश्वत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए दो पुलिसकर्मियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया।
सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एक आभूषण की दुकान से जुड़े चोरी का मामला दर्ज करने के लिए 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। एजेंसी ने बापू धाम निवासी सुखजीत की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस चौकी के प्रभारी ने उनकी आभूषण की दुकान में चोरी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की थी।
आरोपियों ने मामला दर्ज करने से पहले कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये की शुरुआती किस्त मांगी थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सेक्टर 26 में पुलिस चौकी के बाहर जाल बिछाया और दोनों अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
इस बीच, सीबीआई अदालत ने इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के वकील टर्मिंदर सिंह की तीन अर्जियों पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में पुलिस चौकी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने, सीबीआई हिरासत के दौरान कथित तौर पर दर्ज किए गए बयान को वापस लेने और आरोपी की सहमति के बिना कथित तौर पर प्राप्त आवाज के नमूने को सबूत नहीं माने जाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

