पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को राहत: बढ़े हुए, गलत बिलों पर कनेक्शन नहीं काटना

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जब तक बिलिंग प्रणाली में सुधार नहीं हो जाता, तब तक बढ़े हुए या गलत बिलों का भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।

यह निर्णय उन उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिन्हें बिलिंग प्रणाली में गड़बड़ियों के कारण असामान्य रूप से उच्च बिजली बिल प्राप्त हुए हैं।

सोमवार को जारी निर्देशों में, निदेशक (वितरण), पीएसपीसीएल ने स्वीकार किया कि मीटर रीडर द्वारा हाल ही में की गई हड़ताल और एसएपी/गैर-एसएपी प्रणालियों के ओरेकल-आधारित प्रणाली में स्थानांतरण के कारण, कुछ उपभोक्ताओं को औसत/अनुमानित आधार पर बिल भेजा गया है।

नतीजतन, कई उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल प्राप्त हुए हैं, और पीएसपीसीएल के क्षेत्रीय कार्यालयों में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

सरकार ने अब निर्देश दिया है कि ऐसे विवादित बिलों के आधार पर केवल डिफॉल्टर घोषित किए गए उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाए जब तक कि बिलिंग सिस्टम तय नहीं हो जाता और बिलों को ठीक नहीं किया जाता।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को बिलिंग त्रुटियों से उत्पन्न होने वाले बकाये के लिए कनेक्शन काटने का सामना न करना पड़े।

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