नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक के खिलाफ मामला दर्ज

मटौर पुलिस ने लुधियाना निवासी और एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता जसकरणजीत सिंह देओल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी मोहाली के सेक्टर 70 में एक सोसायटी में आरोपी के साथ रह रही थी। आरोपी ने 15 साल की अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास किया। अक्टूबर 2024 में, जसकरणजीत कथित तौर पर अपनी बेटी को मोहाली के एक होटल में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी मां को धमकी दी।

मई 2026 में, आरोपी ने फिर से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। उसने धमकी दी कि वह लड़की को नहर में फेंक देगा और उसे मारने के लिए गैंगस्टरों को काम पर रखेगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लड़की बाद में अपने पिता के पास लौट आई।

पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद मटौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 64, 65 (1), 351 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

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