नयागांव में करंट से एक व्यक्ति की मौत, दो महीने में दूसरी मौत

नयागांव के सफेदा कॉलोनी में आज तड़के पानी के एक पूल के पास बिजली के खंभे के संपर्क में आने के बाद 48 वर्षीय मेवा लाल की करंट लगने से मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन बच्चों के पिता करीब डेढ़ घंटे तक रुके हुए पानी में रहे क्योंकि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना बारिश के बीच सुबह करीब 5:30 बजे हुई।

क्षेत्र पार्षद भूपिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों को फोन किया, जो मौके पर पहुंचे और शव को निकालने से पहले इलाके की बिजली आपूर्ति काट दी।

पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को खरड़ अनुमंडल अस्पताल के मोर्चरी में भेज दिया।

8 अगस्त को नयागांव में कुमाऊं कॉलोनी के पास इसी तरह की एक घटना में आठ साल की एक बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई थी।

निवासियों ने आरोप लगाया कि इलाके में बिजली के तार, अवैध कुंडियां, बिजली के खंभे झुके हुए और दूरसंचार केबलों की जाली थी। उन्होंने इन मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए पीएसपीसीएल की भी आलोचना की।

भूपिंदर सिंह ने कहा, ‘इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार पीएसपीसीएल अधिकारियों का जाल है जो निर्दोष लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं।

संपर्क किए जाने पर पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि एक घर के मीटर से सड़क के उस पार एक दुकान तक बिजली का कनेक्शन लिया गया था। तार को लोहे के खंभे से बांधा गया था, जो पीएसपीसीएल का खंभा नहीं था और दूरसंचार तारों के लिए था।

पीएसपीसीएल जेई संदीप कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा, “संभवत: बिजली के तार का इन्सुलेशन कमजोर था, जिसके कारण करंट खंभे से होकर जमीन पर आ गया और बारिश के पानी के एक पूल में फैल गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

उच्च न्यायालय की चेतावनी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दी थी कि अगर उपचारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो ‘व्यक्तिगत जिम्मेदारी’ तय की जाएगी। नयागांव के पार्षद भूपिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह चेतावनी दी गई। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने पीएसपीसीएल को नयागांव में बिजली के बुनियादी ढांचे का ऑडिट करने का निर्देश दिया था।

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