क्या है एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल

लोकसभा में बुधवार को पारित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 में कड़ी सजा का प्रस्ताव है।

इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठित समूहों और संस्थानों को अनुचित तरीकों में लिप्त होने से प्रभावी ढंग से रोकना है, जिससे अपराध हो सकते हैं, सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यहां बिल की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं जो 2024 के कानून में संशोधन करती हैं:

  1. सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन को प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सत्र अदालत को एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
  2. यह प्रावधान करना कि ऐसे विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रखी जाएं और आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विचारण पूरा किया जाए।
  3. किसी भी अपराध की जांच के लिए विशेष कार्य बल का गठन करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।
  4. यह प्रावधान करना कि कानून के तहत अपराधों की जांच दो महीने की अवधि के भीतर पूरी हो जाती है।
  5. सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को कानून के तहत मामलों के संचालन के लिए एक या एक से अधिक विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाना।
  6. उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ को किसी भी निर्णय, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील तंत्र का प्रावधान करना और अपील स्वीकार करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उसका निपटान करना।
  7. नए कानून के तहत, परीक्षा में पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।
  8. संगठित अपराधों के लिए, विधेयक में न्यूनतम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।

2024 का कानून तब लाया गया था जब सरकार को पेपर लीक विवादों का सामना करना पड़ रहा था। इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं था।

इस कानून का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।

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