नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कई उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं।
एफएसएसएआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा कि उसने एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने कहा, “एफबीओ को एक विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
खाद्य नियामक द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, स्विगी इंस्टामार्ट के माध्यम से एक्सपायर्ड, खराब, सड़े हुए, दूषित और अन्यथा असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाने वाली शिकायतों के बाद नोटिस जारी किए गए थे।
एफएसएसएआई द्वारा उद्धृत प्रमुख टिप्पणियों में आरोप थे कि “हेल्दीफाई 100% व्हे प्रोटीन 1 किलोग्राम” और “नॉइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स” की एक्सपायरी डेट के बाद आपूर्ति की गई थी।
नियामक ने ‘अक्षयकल्प ऑर्गेनिक एग’ से जुड़ी शिकायतों का भी जिक्र किया, जो कथित तौर पर एक्सपायरियड, सड़ा हुआ, दुर्गंध का उत्सर्जन करता था, जिसमें संदूषण के लक्षण थे, जिससे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया। इसमें आगे कहा गया है कि शिकायत बढ़ने के बावजूद खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘कक्के दा पराठा’ की आपूर्ति खराब हालत में की गई थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी और यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थी।
एफएसएसएआई ने शिशु आहार से संबंधित मुद्दों को भी चिह्नित किया। इसमें कहा गया है कि एक शिशु आहार “कथित तौर पर अत्यधिक खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया था, जो संदूषण और अनुचित भंडारण और हैंडलिंग के लक्षण दिखा रहा था। नियामक ने आगे कहा कि दोषपूर्ण उत्पाद को वापस करने के बाद उसी उत्पाद को कथित तौर पर उपभोक्ता को फिर से आपूर्ति की गई थी।
नोटिस में उन शिकायतों का भी हवाला दिया गया है जिनमें प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूषित अंडे और दूध के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की डिलीवरी का आरोप लगाया गया है।
एफएसएसएआई ने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के अलावा, नोटिस में “गलत, अमान्य या गैर-मौजूद एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर” के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि कुछ खाद्य व्यवसाय संस्थाओं को उनके एफएसएसएआई पंजीकरण में दर्शाए गए नामों से अलग नामों के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
नियामक ने आगे कहा कि कुछ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया, शिकायत निवारण या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जबकि एक मामले में खाद्य सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किए बिना केवल रिफंड की पेशकश की गई थी।
एफएसएसएआई ने कहा कि उसने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह कथित गैर-अनुपालन, गुणवत्ता आश्वासन का विवरण, खाद्य सुरक्षा निगरानी, इन्वेंट्री प्रबंधन, स्वच्छता और भंडारण प्रथाओं, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई और मूल कारण विश्लेषण के बारे में बताते हुए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे।
नियामक ने चेतावनी दी कि आवश्यक स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। (एएनआई)
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