राज्यसभा चुनाव विवाद: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें तीन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती है, जिसमें तर्क दिया गया है कि नटराजन का नामांकन खारिज करना गैरकानूनी था।
उनकी उम्मीदवारी क्यों खारिज कर दी गई?
राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और प्रदेश भाजपा महासचिव राहुल कोठारी सहित भाजपा नेताओं की आपत्तियों के बाद 9 जून को मतराजन की उम्मीदवारी को रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने खारिज कर दिया था।
भाजपा ने आरोप लगाया कि नटराजन अपने नामांकन पत्र के साथ सौंपे गए हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले के विवरण का खुलासा करने में विफल रहीं। रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, नटराजन ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की एक अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन अपने नामांकन के साथ दायर फॉर्म 26 में मामले का उल्लेख नहीं किया था।
रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हलफनामा अधूरा था और उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है क्योंकि किसी भी अदालत ने भाजपा द्वारा उद्धृत निजी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है।
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) से संपर्क किया और खारिज करने को चुनौती दी और चुनाव आयोग से इस फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने “पूरी तरह से घनिष्ठ, स्पष्ट रूप से गैरकानूनी” बताया।
वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी नटराजन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय कानूनी रूप से अपुष्ट आधार पर आधारित था।
चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह अस्वीकृति एक गलत धारणा से उपजी है।
उन्होंने कहा, ‘अस्वीकृति का आधार यह गलत धारणा थी कि उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला लंबित है, जिसका उन्होंने अपने फॉर्म में खुलासा नहीं किया। विडंबना यह है कि ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं है जो वास्तव में कानून में मौजूद हो, जो स्थापित हो, जिसका वह खुलासा कर सकती थी।
हालांकि, भाजपा ने तर्क दिया कि चुनावी खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को सभी लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है और नटराजन को पार्टी से बाहर करने से उन मानदंडों का उल्लंघन होता है।
इस अस्वीकृति ने कांग्रेस को प्रभावी रूप से मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों में से एक के लिए मुकाबले से बाहर कर दिया है। मंदसौर से पूर्व लोकसभा सांसद नटराजन वर्तमान में कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी हैं।
यह विवाद तेलंगाना में 2022 के एक मामले से संबंधित है, जो एक निजी शिकायत से जुड़ा है। कांग्रेस ने कहा है कि नटराजन को न तो किसी प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और न ही किसी आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा था, और इसलिए उनके चुनावी हलफनामे में इस मामले का खुलासा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी।

