सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन करने वाली समिति से धार्मिक प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों पर जवाब देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रबंधन की देखरेख करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) से उसके खिलाफ लगाए गए ‘गंभीर आरोपों’ पर जवाब देने को कहा, जिसमें दर्शन के समय में बदलाव और पारंपरिक डेहरी पूजा को निलंबित करना शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर के लिए नियुक्त समिति को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले को 26 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

‘सेवायत’ ने आरोप लगाया कि एचपीसी ने मंदिर की पवित्र पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देते हुए प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप करके अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया।

मौसमी अनुष्ठानों के लिए मंदिर के अद्वितीय ऐतिहासिक पालन पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि समिति द्वारा लगाए गए परिवर्तन, जैसे कि दर्शन के समय में बदलाव और सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क, आवश्यक धार्मिक रीति-रिवाजों को बाधित करते हैं।

इससे पहले, शीर्ष अदालत में दायर एक स्थिति रिपोर्ट में, एचपीसी ने वीआईपी दर्शन पर्चियों को बंद करने और मंदिर के समय के पुनर्गठन जैसे व्यापक सुधारों का बचाव करते हुए कहा था कि भक्तों की बढ़ती संख्या के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और व्यवस्थित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक उपाय हैं।

एचपीसी ने प्रस्तुत किया था कि वीआईपी दर्शन प्रणाली को खत्म करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और इसका उद्देश्य तरजीही पहुंच को समाप्त करना था, जो कुछ चुनिंदा लोगों को कतारों को बायपास करने की अनुमति देता था। इसमें कहा गया था कि यह प्रथा देवता तक समान पहुंच के साथ असंगत थी और भीड़ प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और दर्शन प्रक्रिया में पवित्रता बहाल करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में इसे हटाया जाना था।

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