उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार को रिश्ते को लेकर दंपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली।

पुलिस ने बुधवार को बताया कि यहां की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में एक युवा दंपति की उनके रिश्ते को लेकर हुई हत्या के सिलसिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 वर्षीय अजीत गोंड और 20 वर्षीय खुशबू राय की 29 मई की रात को पाकरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेठवार गांव में लड़की के परिवार के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

फेफना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खोरी पकड़ गांव का निवासी अजीत, खुशबू के भाई प्रिंस राय का मित्र था और अक्सर उसके घर जाता था। इसी दौरान अजीत और खुशबू के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए, जिसके कारण कथित तौर पर खुशबू के परिवार ने इसका विरोध किया।

दंपति की हत्या के बाद, अजीत की मां शैल देवी ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं और एससी/एसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रिंस, उसकी मां निर्मला राय, बहन पिंकी राय और चार अन्य लोगों – सुग्रीव राम, प्रकाश, उमेश कुमार गोंड और उमेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) प्रमोद गंगवार की अदालत ने मंगलवार को प्रिंस राय, उनकी मां निर्मला राय और बहन पिंकी राय को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने बताया कि सबूतों के अभाव में अदालत ने अन्य लोगों को बरी कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *