राजधानी में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच उच्चतम न्यायालय सोमवार को उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, ”दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, ”न तो छात्रों और न ही नागरिकों को (प्रदर्शन करने की) अनुमति दी जा रही है।

वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस नागरिकों, छात्रों और सांसदों सहित पंजीकृत राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा, ”क्या राहत मांगी गई है? याचिकाकर्ता कौन है? क्या यह जनहित याचिका है?

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश मांग रहा है कि दिल्ली पुलिस कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे, सीजेआई ने कहा कि वह सूचीबद्ध करने पर फैसला करने से पहले इस मुद्दे की जांच करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘अगर इसी तरह के कुछ मामले हैं तो हम पता लगाएंगे। हम केवल इसे सूचीबद्ध करेंगे, फिर आप बहस करें, “सीजेआई ने वकील से कहा।

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