छात्रों के आवास, सुरक्षा पर गठित पैनल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छात्रों के आवास और उनकी सुरक्षा के मुद्दों की जांच करने और समयबद्ध उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

सत्य निकेतन क्षेत्र में हाल ही में इमारत ढहने की घटना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया कि 6 सितंबर को ढहने की घटना के तुरंत बाद, मामले को नगर निकाय के उच्चतम कार्यकारी स्तर पर उठाया गया था।

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर हलफनामे को भी ‘पूरी तरह से अस्पष्ट’ करार दिया और विश्वविद्यालय के वकील ने आश्वासन दिया कि बेहतर जवाब दाखिल किया जाएगा।

इस बीच, अदालत ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को भी इस मामले में संबोधित करने की अनुमति दे दी और पक्षकारों से कहा कि वे उन्हें दस्तावेज भी मुहैया कराएं, जिन्हें वे रिकॉर्ड पर रखेंगे।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की और कहा कि अगर इस बीच दिल्ली सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक होती है तो निकाले गए ब्योरे को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया कि सत्य निकेतन इमारत ढहने के संबंध में गिरफ्तार किए गए छह व्यक्ति परिसर में और उसके आसपास किए जा रहे निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सावधानी बरतने में विफल रहे, जिससे स्थिति पैदा हो गई कि दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छात्रों के आवास और उनकी सुरक्षा के मुद्दों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। समयबद्ध उपायों की सिफारिश करें।

सत्य निकेतन क्षेत्र में हाल ही में इमारत ढहने की घटना से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया कि 6 सितंबर को ढहने की घटना के तुरंत बाद, मामले को नगर निकाय के उच्चतम कार्यकारी स्तर पर उठाया गया था।

अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दायर हलफनामे को भी ‘पूरी तरह से अस्पष्ट’ करार दिया और विश्वविद्यालय के वकील ने आश्वासन दिया कि बेहतर जवाब दाखिल किया जाएगा।

इस बीच, अदालत ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को भी इस मामले में संबोधित करने की अनुमति दे दी और पक्षकारों से कहा कि वे उन्हें दस्तावेज भी मुहैया कराएं, जिन्हें वे रिकॉर्ड पर रखेंगे।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की और कहा कि अगर इस बीच दिल्ली सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक होती है तो निकाले गए ब्योरे को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि सत्य निकेतन इमारत ढहने के संबंध में गिरफ्तार किए गए छह व्यक्ति परिसर में और उसके आसपास किए जा रहे निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सावधानी बरतने में विफल रहे, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई

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