चंडीगढ़: इनड्राइव ऑपरेटर का लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन और मोटर वाहन एग्रीगेटर नियमों का पालन करने में विफलता का हवाला देते हुए इंडसिस्टम्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड (इनड्राइव) के एग्रीगेटर लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

एसटीए द्वारा जारी आदेश में कंपनी को निलंबन अवधि के दौरान चंडीगढ़ में कैब और बाइक-टैक्सी सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है।

अधिकारियों ने कहा कि बार-बार नोटिस और निर्देशों के बावजूद कंपनी द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नियम, 2025 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने एग्रीगेटर नीति के तहत प्रमुख अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में खामियों को चिह्नित किया। उद्धृत उल्लंघनों में अनिवार्य ड्राइवर-कल्याण उपायों को लागू करने में विफलता थी, जिसमें स्वास्थ्य और टर्म बीमा और प्रशिक्षण प्रावधान, अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना और परिवहन विभाग द्वारा जारी संचार के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया शामिल थी। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के अलावा निर्धारित किराया ढांचे और अन्य परिचालन मानदंडों से विचलन की ओर भी इशारा किया।

एसटीए ने इनड्राइव प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी ड्राइवरों और वाहन मालिकों को चंडीगढ़ में कंपनी के तहत परिचालन बंद करने का निर्देश दिया है। उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे ऐप के माध्यम से बुकिंग स्वीकार न करें।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आदेश का कोई भी उल्लंघन सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसमें चालान जारी करना और वाहनों को जब्त करना शामिल है।

जनता को असुविधा से बचने के लिए निलंबन अवधि के दौरान इनड्राइव एप्लिकेशन के माध्यम से सवारी बुक करने के खिलाफ भी सलाह दी गई है। यात्रियों को चंडीगढ़ परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

यह कदम एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला) के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसका लाइसेंस भी एग्रीगेटर नियमों का पालन नहीं करने के लिए छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।

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