सरकार ने चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर एमडीआर के दरवाजे खोले, उपयोगकर्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा

नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) सरकार ने एक निश्चित सीमा से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट लेनदेन के सीमित सेट पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुरू करने का दरवाजा खोल दिया है, जबकि यह आश्वासन दिया है कि उपभोक्ता और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेगा।

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यूपीआई पर भविष्य में कोई भी एमडीआर सभी मर्चेंट लेनदेन पर नहीं लगाया जाएगा और डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान पर लागू शुल्क से काफी कम होगा।

वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘जब भी एमडीआर शुल्क लागू किया जाएगा, तो यह केवल एक निश्चित सीमा से ऊपर, मामूली दर पर मर्चेंट लेनदेन के सीमित सेट पर लागू होगा, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड एमडीआर से बहुत कम है।

इसमें कहा गया है कि यूपीआई लेनदेन का “विशाल बहुमत” व्यापारियों के लिए मुफ्त रहेगा और कोई भी एमडीआर, यदि पेश किया जाता है, तो कंबल लेवी के बजाय थ्रेशोल्ड-आधारित होगा।

यह स्पष्टीकरण कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में आया है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10A में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

मंत्रालय के अनुसार, संसद में विधेयक पारित होने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की अध्यक्षता वाली “यूपीआई और सेवा संचालन समिति” एमडीआर, यदि कोई हो, पर निर्णय लेगी।

सरकार ने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित संशोधन एक सक्षम प्रावधान है और इसका मतलब यह नहीं है कि आम यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा, “यूपीआई नागरिकों के लिए मुफ्त रहेगा,” उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे।

संशोधन के औचित्य को समझाते हुए, सरकार ने कहा कि तेजी से बढ़ते यूपीआई लेनदेन की मात्रा के लिए साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए अधिक कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्थायी राजस्व ढांचे की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ‘वृद्धि की अगली लहर के लिए केवल सब्सिडी पर निर्भरता व्यावहारिक नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित ढांचे की आवश्यकता है कि यूपीआई मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार रहे।

सरकार ने कहा कि इस संशोधन को भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को टिकाऊ, प्रतिस्पर्धी और देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में सक्षम बनाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि प्रस्तावित नीतिगत बदलावों के पीछे बाहरी प्रभाव थे, इस तरह के दावों को “निराधार, पूरी तरह से गलत और भ्रामक” बताया। (एएनआई)

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