चंडीगढ़ कोर्ट ने 2023 स्नैचिंग मामले में मोहाली के एक व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने मोहाली के जगतपुरा निवासी को तीन साल पुराने स्नैचिंग मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी दिनेश कुमार पर 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने हरि पाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसने कहा कि वह एक मजदूर के रूप में काम करता है। 22 अगस्त, 2023 को सुबह करीब 8.20 बजे वह अपनी साइकिल पर काम करने जा रहे थे। जब वह चंडीगढ़ के सेक्टर 48 के मोटर मार्केट में छोटे चौक के पास पहुंचा, तो दो युवक मोटरसाइकिल पर पीछे से उसके पास आए और उसे गलत तरीके से रोक लिया।

पीछे बैठे व्यक्ति ने भूरे रंग का पर्स छीन लिया, जिसमें 50 रुपये नकद और उसका आधार कार्ड था, जबकि सवार ने उसका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया।

इस बीच, राहगीर पीछे बैठे सवार को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवक ने अपनी पहचान दिनेश के रूप में बताई। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर, दिनेश और एक अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 379-ए, 411, 511 और 34 के तहत वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान शिकायतकर्ता का भूरे रंग का पर्स बरामद किया गया। जांच के दौरान, अन्य आरोपी मोहित (कानून का उल्लंघन करने वाला एक बच्चा) को भी पकड़ लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी दिनेश के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अदालत ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379-ए और 411 के तहत आरोप तय किए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया था और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद अदालत ने दिनेश कुमार को दोषी करार दिया।

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